प्रयागराज। सभी बकाया देयों का भुगतान करके बिजली का बकाया भुगतान कर देने के बाद भी उपभोक्ता को लाखों का बिल भेजने पर हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता फतेहपुर पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। तिलहरी गांव फतेहपुर के नरसिंह की याचिका यह आदेश न्यायमूूर्ति शशिकांत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया।
याची का कहना था कि उसके पिता ने ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन लिया था। उनकी मृत्यु के बाद याची ने 1995 में सभी बकाया देयों का भुगतान करने के बाद कनेक्शन कटवा दिया। उसे भुगतान का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया। इसके बावजूद बिजली विभाग ने उसे 4.35 लाख रुपये बकाये का नोटिस दे दिया। इसके बाद आरसी भी जारी कर दी गई। याची ने नोटिस और आरसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अधिशासी अभियंता ने नोटिस और आरसी वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि विभाग ने याची को बेवजह परेशान किया है। इस लिए अधिशासी अभियंता पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि दो सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया है।