इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय के मामले की जांच सीओ द्वारा किए जाने के बाद उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश न करने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। राय पर लगे आरोपों की जांच एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर ने की थी। आरोप है कि जांच के बाद यह रिपोर्ट अदालत में नहीं भेजी गई। मामले की सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
अतुल राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ओमप्रकाश ( सप्तम) ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राय के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याची के पिता की अर्जी पर एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर द्वारा जांच की गई है। जांच कर सीओ ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी वाराणसी को दे दी। मगर इस रिपोर्ट को अभी तक कोर्ट में भेजा नहीं गया है।
राय के वकीलों का कहना है कि सीओ की रिपोर्ट के मुताबिक याची को एक साजिश के तहत योजना बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट अब आठ फरवरी को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। इस बीच कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर आदेश की प्रति एसएसपी वाराणसी को दिए जाने का निर्देश दिया है ।