इलाहाबाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जिले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस गुंडों और माफिया के हाथों में खेल रही है। पुलिस को जनता विशेषकर लड़कियों, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं है।
धूमनगंज थानाक्षेत्र से अगवा किशोरी की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने इस पूरे मामले में एसपी सिटी से कई बिंदुओं पर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अगवा किशोरी को हर हाल में सोमवार को सुबह ठीक दस बजे अदालत में पेश करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने खुल्दाबाद और धूमनगंज थाना प्रभारियों को भी तलब किया है। पीड़ित मां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शिकायत की है कि उसकी चौदह वर्षीय बेटी को अगवा करने वालों के नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।