सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग तकनीशियन की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को सही करार दिया है। इसके खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आयोग के अस्तित्व में आने के बाद भर्ती के पुराने नियम स्वत: समाप्त हो जाएंगे। नियमावली 2015 में बनी है और भर्ती विज्ञापन इससे पहले जारी हो चुका था। आयोग को ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का अधिकार है। देव सिंह और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने यह आदेश दिया।
याची का कहना था कि भर्ती करने का अधिकार 1993 की नियमावली के तहत विभागीय चयन समिति को है। आयोग को यह अधिकार नहीं है। अपर महाधिवक्ता अशोक पांडेय ने बताया कि आयोग का गठन हो जाने के बाद भर्ती करने का अधिकार उसी को है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर 2015 की नियमावली लागू नहीं होगी। कोर्ट ने पक्षकारों की दलील सुनने के बाद आयोग की चयन प्रक्रिया को सही करार दिया है।