हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त इलाहाबाद से कहा है कि वह शहर की सड़कों, गलियों और पार्कों के नामकरण हेतु गाइड लाइन तय करें तथा मानक बनाएं। बिना किसी नीति के मनमाने तरीके से नामकरण करने को कोर्ट ने गलत माना है। कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीवाई चिंतामणि रोड का नाम बदल कर पूर्व मेयर रविभूषण बधावन मार्ग करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सड़क, गली या पार्क का नामकरण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। अदालत इस मामले की 19 अप्रैल को पुन: सुनवाई करेगी।
डा. कृष्ण स्वरूप आनंदी ने जनहित याचिका दाखिल कर सीवाई चिंतामणि रोड का नाम बदलने को चुनौती दी है। कोर्ट ने नगर आयुक्त से पूछा था कि क्या उनके पास इस संबंध में कोई नीति है। नगर आयुक्त की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि निगम के पास कोई नीति नहीं है। सड़क का नाम पार्षद शिवसेवक सिंह के प्रस्ताव पर छह जनवरी 2015 को नगर निगम सदन की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। नगर निगम अधिनियम की धारा 114(2) के तहत निगम को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं।