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चयनित कांस्टेबलों के प्रशिक्षण पर जानकारी तलब

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Allahabad Highcourt decision in constable recruitment
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सिविल पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए न बुलाए जाने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 31 अक्तूबर तक जानकारी मांगी है। बलिया के अजय कुमार यादव और दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
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याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण लिखित, शारीरिक परीक्षाओं और मेडिकल परीक्षण में सफल हुए हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका परिणाम घोषित किया गया। कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक पाने के बावजूद उन्हें नियुक्ति देकर प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है। इसी मामले में दाखिल याचिका पर पारित आदेश का भी उन्होंने हवाला दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।
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