याची ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार के समक्ष निलंबन और बर्खास्तगी की आदेश को अनुमोदन न देने के संबध में याचना की थी। रजिस्ट्रार ने प्रबंध समिति को याची की सेवा बहाल करने को निर्देशित किया था। याची के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याची की बर्खास्तगी से पूर्व मौखिक जांच नहीं की गई। कोर्ट ने उभय पक्षों को सुन कर शिक्षक की बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए प्रबंध समिति को आदेश दिया कि याची की सेवा सवेतन बहाल करते हुए सेवाओं के समस्त लाभ प्रदान करे।