इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा जिले के अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट और उनके रिश्तेदारों को परेशान करने, उन्हें अपमानित करने की घटना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को जांच करने को आदेश दिए है। साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट अगली तारीख पर या उसके पहले देने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ कर रही थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को सूचीबद्ध करने और आवश्यक पूछताछ करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित करते हुए जांच में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का सहयोग करने के लिए कहा है।
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र का जिक्र किया गया है। साथ मे हाईकोर्ट बार एशोसिएशन और कुछ अधिवक्ताओं की ओर से ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र के हवाले से मामले में उचित करवाई का अनुरोध किया गया है। मामले में अगली सुनवाई आठ जनवरी 2021 को होगी।