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Allahabad High Court : मानहानि के मामले में अभिनेत्री पर उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक

Wed, 08 Jun 2022 01:15 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

गौतमबुद्धनगर की अदालत ने मामले में सुनवाई कर याची मुनीशा खटवानी सहित सभी चारों लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। याची ने उसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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yeh rishta kya kehlata hai - फोटो : twitter
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, के अभिनेता की ओर से फिल्म अभिनेत्री मुनिशा खटवानी सहित चार लोगों के खिलाफ मानहानि के मामले में राहत देते हुए उत्पीड़न की करवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने मुनीशा खटवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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मामले में टीवी सीरियल के अभिनेता करन मेहरा ने पत्नी की अभिनेत्री मित्र सहित चार लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। गौतमबुद्धनगर की अदालत ने मामले में सुनवाई कर याची मुनीशा खटवानी सहित सभी चारों लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। याची ने उसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।


याची की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी करन मेहरा का अपनी पत्नी निशा रावल से विवाद है। निशा ने उत्पीड़न पर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। याची, उसके पति व दो अन्य लोगों ने पत्नी का पक्ष लिया। इससे अभिनेता को बुरा लगा और उसने अदालत में मानहानि का परिवाद दाखिल कर दिया। 

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