नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मोहम्मद शाहिद निवासी मोहम्मदाबाद मऊ की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, सविता पाठक और आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर यह आदेश दिया।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर फोन पर मित्रता कर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। जबरन धर्म परिवर्तन करा कर उससे निकाह किया। अदालत ने कहा कि पीड़िता एवं आरोपी अलग-अलग समुदाय के हैं, विवेचना अभी जारी है। कोर्ट ने आरोपी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (ब्यूरो)