बाबा पर आरोप है उन्होंने 2017 में आश्रम के चार महंतों के साथ मिलकर साध्वियों केसाथ मारपीट की और उनका यौन शोषण किया। इसमें बस्ती की दो और छत्तीसगढ़ की दो-दो लड़कियां शामिल हैं।
बस्ती के अहमद घाट के पास संतकुटीर आश्रम की साध्वियों के साथ रेप के आरोपी स्वामी सच्चिदानंद उर्फ दयानंद ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। हालांकि, शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए दो अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ कर रही थी। सुनवाई केदौरान याची पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो सका। सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केस के सूचीबद्ध होने के जानकारी न होने की वजह से याची पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका।
लिहाजा, केस की सुनवाई के लिए कोई दूसरी तिथि तय की जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई को दो अगस्त तक के लिए टाल दिया। बाबा पर आरोप है उन्होंने 2017 में आश्रम के चार महंतों के साथ मिलकर साध्वियों केसाथ मारपीट की और उनका यौन शोषण किया। इसमें बस्ती की दो और छत्तीसगढ़ की दो-दो लड़कियां शामिल हैं।