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Allahabad High Court : नई पार्किंग और चैंबर आवंटन के नियमों को दी चुनौती, याचिका दायर

Mon, 08 Jun 2026 01:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

नई पार्किंग और चैंबर आवंटन के नियमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है। इनके अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नियमों में कई प्रक्रियागत त्रुटियां हैं।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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नई पार्किंग और चैंबर आवंटन के नियमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है। इनके अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नियमों में कई प्रक्रियागत त्रुटियां हैं। आवंटन समिति की परिभाषा के लिए जिन नियम का उल्लेख किया गया है, वे नियमावली में ही नहीं हैं। यह भी कहा कि हाईकोर्ट को पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नियम-11 के तहत अवमानना अधिनियम में दोषसिद्ध अधिवक्ताओं को अपात्र घोषित करने के प्रावधान को भी मनमाना बताया गया है।

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याचिका में सुरक्षा राशि के नाम पर लगभग 70.72 करोड़ रुपये वसूले जाने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया गया है। इसके अतिरिक्त नियम-31 में संशोधन का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिए जाने और वरिष्ठता के आधार पर चैंबर आवंटन की व्यवस्था को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने नियमावली को अवैधानिक घोषित करने, चैंबर आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी करने और पुराने चैंबरों से अधिवक्ताओं की बेदखली पर रोक लगाने की मांग की है। 

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