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Allahabad High Court : वेतन से जीपीएफ कटौती पर रोक लगाने का आदेश पेश करे सरकार

Tue, 04 Apr 2023 10:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के पहले की अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर याचियों द्वारा वेतन से जीपीएफ कटौती रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही रोक का आदेश पेश करने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : डेमो
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के पहले की अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर याचियों द्वारा वेतन से जीपीएफ कटौती रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही रोक का आदेश पेश करने का निर्देश दिया है।

याचियों का कहना है कि 28 मार्च 2005 को जारी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह नही आते हैं। क्योंकि, उनकी नियुक्ति एनपीएस लागू होने के पहले की गई है। भले ही बीटीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एनपीएस लागू होने के बाद जारी किया गया हो। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य विपक्षियों से जानकारी मांगी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कमल कुमार कुशवाहा व 2 अन्य की याचिका पर दिया है। याची ललितपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में सहायक अध्यापक है। याचिका की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी ।

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