फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल का परिणाम दो माह में देने का दिया निर्देश

Tue, 13 Aug 2019 04:59 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
विज्ञापन
Allahabad High Court
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग में कांस्टेबलों की भर्ती 2016 के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम दो माह में घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद अन्य प्रक्रिया भी शीघ्रता से पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आजमगढ़ के आशुतोष दुबे और आठ अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना था कि 2016 की भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है किंतु, परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना था कि कुछ शिकायत की गई है, जिसकी विजिलेंस जांच की जा रही है। अगस्त 19 तक जांच पूरी हो जाएगी।
विज्ञापन


आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती निकाली थी। किन्तु चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। जिस पर यह याचिका दाखिल की गई है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें