मामलों का समय पर निपटारा सरकार की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को भी सुझाव दिया। कहा कि राज्य की सांविधानिक जिम्मेदारी है कि वह मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करे।
यह था मामला
मामला मथुरा के कोतवाली थाने का है। याची के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मजिस्ट्रेटी न्यायालय ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए याची के खिलाफ समन जारी कर दिया है। याची ने समन रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी। इसके साथ ही मामले में मजिस्ट्रेटी न्यायालय को जमानत अर्जी पर जल्दी सुनवाई के लिए निर्देशित किए जाने की मांग भी की थी। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची के मामलों को समय सीमा के भीतर निस्तारित करने का आदेश दिया।