इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआईसीटीई कोर्स में प्रवेश के लिए प्राइवेट संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षा की प्रक्रिया दो माह में पूरी कर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है ताकि छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो सके।
कोर्ट ने कहा कि पूरी कार्यवाही 29 मार्च तक पूरी कर ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने अरविंद कुमार गौतम व दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है और कहा है कि यदि कोई शिकायत रह जाती है तो याची उचित फोरम में इसे उठाएं।
याची का कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते देश के 24 लाख लोगों की परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्राइवेट बिडर को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस परीक्षा में सफल होने वाले एआईसीटीई में प्रवेश के लिए आवेदन देने के हकदार होंगे। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में तीन माह से अधिक समय लगने की संभावना है।
जिससे याचियों सहित छात्रों का काफी नुकसान होगा। इसलिए प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने विपक्षियों को युद्ध स्तर पर दो माह में परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है।