युवती की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने ननद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं हैं। यह आदेश कुमारी गुड़िया की याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।
घटना बरेली जिले के अलीगंज पुलिस थाने की है। याची के अधिवक्ता वेणु गोपाल ने तर्क दिया कि याची निर्दोष है। घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है। परिवार का सदस्य होने के नाते उसे फंसाया गया। अधिवक्ता ने बताया कि घटना शादी के महज ढाई महीने बाद हुई है। मामले में मुख्य आरोपी पति अरसुल उर्फ सोनू जेल में है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन याची के खिलाफ कोई सुबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। लिहाजा, कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने दो जमानतदार के साथ निजी मुचलके पर छोड़ने कर आदेश दिया।