आज से न्यायालयों परिसरों में वादकरियों के आने पर रहेगा प्रतिबंध, काम पर आएगा 50 फीसदी स्टॉफ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और प्राधिकरणों के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। नए आदेश के तहत वादकारियों या उनके प्रतिनिधियों का न्यायालय परिसरों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही कार्यालयों में 50 फीसदी स्टॉफ ही काम पर आएगा।
जिला जजों को दिया अनुपालन का निर्देश
हाईकोर्ट प्रशासन ने कुल तीन बिंदुओं पर नई गाइडलाइन जारी की है और इसका अनुपालन कराने के लिए जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं।
महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोमवार से जिलान्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और प्राधिकरणों के परिसर में वादकारियों या उनके प्रतिनिधियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा अगर कोई भी वादकारी या उनका प्रतिनिधि कोर्ट परिसर में आता है तो उसके लिए उसे पहले से परमिशन लेनी होगी।
बिना अनुमति के कोर्ट परिसर में उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो गर्भवती ने महिला न्यायिक अफसरों और कर्मचारियों को आने की जरूरत नहीं है। वह घर से ही अपना काम करेंगी। इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायालयों में 50% कर्मचारी अधिकारी ही काम कार्यालय आएंगे। यह व्यवस्था रोटेशन के अनुसार चलेगी। हाइकोर्ट इसके पहले भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दो बार एडवाजरी जारी कर चुका है।