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Allahabad High Court : भवन गिराने के मामले में नगर निगम के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 05 Mar 2022 08:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचीयों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा शंकर सिंह ने कहा कि निगम अफसरों की मिलीभगत से मकान को जर्जर घोषित कर दिया गया है। याचीगण उसमें किराएदार हैं और वहां लंबे समय से रह रहे हैं। मकान में एक विद्यालय भी संचालित हो रहा है।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज की ओर से कर्नलगंज स्थित भवन को गिराए जाने के मामले में रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मामले में नगर निगम से जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।

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याचीयों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा शंकर सिंह ने कहा कि निगम अफसरों की मिलीभगत से मकान को जर्जर घोषित कर दिया गया है। याचीगण उसमें किराएदार हैं और वहां लंबे समय से रह रहे हैं। मकान में एक विद्यालय भी संचालित हो रहा है।
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मकान कहीं से भी जर्जर नहीं है। इस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली तिथि पर नगर निगम प्रयागराज को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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