इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के शिवदासपुर के पार्षद पर दर्ज गैंगस्टर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने रविंद्र कुमार सोनकर उर्फ बबलू की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के शिवदासपुर के पार्षद पर दर्ज गैंगस्टर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने रविंद्र कुमार सोनकर उर्फ बबलू की याचिका पर दिया है। पार्षद रविंद्र कुमार सोनकर पर मंडुवाडीह थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू की गई।
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पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। यह मामला विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश वाराणसी की अदालत में लंबित है। पार्षद ने संज्ञान आदेश व गैंगस्टर की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग कर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आवेदन को शेख अजहर उर्फ शेखा आजादार हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के साथ जोड़ दिया है। साथ ही संपूर्ण कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।