फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले का इलाज कराने का दिया निर्देश

Wed, 24 Aug 2022 09:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई है। 
विज्ञापन
Prayagraj News : मुख्तार अंसारी और उसका साला सरजील। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले सरजील राजा उर्फ आतिफ राजा को चिकित्सकीय मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गिरोह बंद कानून के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी जमानत के लिए अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति गजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने दिया है। 

विज्ञापन



याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं हैं और दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है। याची व अन्य के खिलाफ  दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याची ने उसकी वैधता को चुनौती दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें