इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज बस्ती से मुकदमे की फाइल न भेजने पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किस वजह से बार बार मांगे जाने के बावजूद पत्रावली नहीं पेश की जा रही है।
कोर्ट ने 26 मई 1987 को निर्णीत एसटी संख्या 424 वर्ष 1985 की मूल पत्रावली जिला अदालत में उपलब्ध है या नहीं। स्पष्टीकरण न दे पाने पर जिला जज को 11 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
सरकार बनाम गुलाब व अन्य की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने दिया है। पत्रावली न आ पाने से इस पुराने में मुकदमे में सुनवाई नहीं हो पा रही है।