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आजम खां को हाईकोर्ट से राहत: वक्फ बोर्ड संपत्ति पर कब्जे के मामले में मिली जमानत, फिर भी अभी नहीं आ सकेंगे बाहर

Tue, 10 May 2022 04:45 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने मंगलवार को आजम खां की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। हालांकि रामपुर में एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे।
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सपा नेता आजम खां - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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सपा नेता आजम खां को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। रामपुर में एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे। 

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मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। आजम खां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हस्तांतरित करने को लेकर मामला चला रहा है। जिसमें उनके अधिवक्ता की ओर से दी गई जमानत अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। 5 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।



सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं- प्रमोद कृष्णम
आजम खां को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आजम खां पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये सरकार राजनीतिक विरोधियों को फंसाने का काम करती है। लेकिन सत्य परेशान तो हो सकता पर पराजित नहीं। 

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