थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे
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कोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष को याची की विभागीय अपील को नए सिरे से दो माह में निर्णीत करने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याची का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सेना की विशेष अपील भी खारिज हो गई।
जिसकी जानकारी दी गई और आदेश का पालन करते हुए अपील तय करने का अनुरोध किया गया। फिर भी आदेश की अवहेलना की जा रही है। याचिका में नरवणे को कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याची विपक्षी व अपना पता लिखा स्टैम्प लगा लिफाफा जमा करे और कार्यालय याचिका व आदेश की प्रति चीफ आफ आर्मी स्टाफ को अनुपालन के लिए भेजे।