पति की मौत के बाद उसकी पत्नी सुरमेश देवी को पेंशन, इंश्योरेंस, जीपीएफ सहित अन्य देयों के भुगतान न होने के मामले में सोमवार को आवास-विकास के हाउसिंग कमिश्नर अजय चौहान और मेरठ डिवीजन-4, सहारनपुर के अधिशासी अभियंता एमबी कौशिक हाईकोर्ट में पेश हुए। दोनों अधिकारियों से कोर्ट से माफी मांगते हुए बताया कि उन्होंने विधवा के सभी देय का भुगतान कर दिया है। जो भुगतान बाकी हैं, वे भी जल्द कर दिए जाएंगे। जबकि, पेंशन देने के मामले में दोनों अधिकारियों ने समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि विधवा को पेंशन का भुगतान कर उसका विवरण कोर्ट में पेश करें।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ कर रही थी। कोर्ट ने पिछली तिथि पर दोनों अधिकारियों को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। याची का कहना था कि उसके पति की 21 फरवरी 2021 को मौत हो गई थी। उसके बाद से उसे पेंशन नहीं नहीं दी जा रही है। इसके अलावा इंश्योरेंश, जीपीएफ का भी भुगतान नहीं किया गया।