खेल मैदान पर रिंग रोड बनाने के खिलाफ सरकार से जवाब तलब
क्रासर
मथुरा के राधाकुंड खेल मैदान पर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने चार हफ्ते में मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के राधाकुंड खेल मैदान के बीच से सड़क बनाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता कृष्ण चंद्र की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता सूबेदार मिश्र का कहना है कि की आराजी संख्या 1622 रकबा 1.1010 हेक्टेयर भूमि खेल मैदान के रूप में दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की जमीन से रिंग रोड बनाई जा रही है। याची का कहना है कि रिंग रोड के लिए किसान अपने खेत की जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उनकी जमीन लेने की बजाए सार्वजनिक उपयोग के खेल मैदान से होकर रिंड रोड बनवा रही है। इससे खेल मैदान का स्वरूप बदल जाएगा। कस्बे में दूसरा बड़ा खेल मैदान नहीं है। याचिका में खेल मैदान से सड़क बनाने पर रोक की मांग की गई है।