इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली गैंगवार के मुख्य आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के करीबी राजीव राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने दिया है। यह चर्चित मामला बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। 22 जून की सुबह साढ़े छह बजे प्लॉट के कब्जे को लेकर बरेली के बजरंग ढाबे पर फिल्मी स्टाइल में गैंगवार हुआ था। यह गैंगवार भाजपा के विधायक रहे राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के साथी राजीव राणा गुट और दूसरे पक्ष में मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय गुट के बीच हुआ था।
थाना पुलिस के सामने घंटों ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना में राजीव राणा गुट के चार लोगों के खिलाफ नामजद, 20 से 25 सहयोगियों व दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय, अभिराज, उनके चौकीदार समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि, आदित्य उपाध्याय के नौकर रोहित शर्मा ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, उनके साथी राजीव राणा समेत 11 के खिलाफ नामजद और करीब 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।