कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 28 मार्च तक खुद और लखनऊ पीठ को बंद करने का फैसला लिया है। अदालत ने 28 मार्च तक अत्यावाश्यक मामलों में केवल उल्लेख करने पर सुनवाई का फैसला किया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल अत्यावाश्यक न्यायिक कामकाज किया जाएगा। उसके लिए सुबह 10 से 11 बजे के बीच में रजिस्ट्रार (न्यायिक) (लिस्टिंग) से आग्रह करना जरूरी है।
इस अवधि के दौरान, हाईकोर्ट रजिस्ट्री में किसी भी सामान्य फाइलिंग का काम नहीं किया जाएगा। 26 और 27 मार्च के लिए तय किए गए मामलों को क्रमशः 9 और 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।