फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : अधिवक्ता का चैंबर भी कोर्ट की तरह सम्मानित, यौन शोषण में वकील की जमानत खारिज

Fri, 27 May 2022 10:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

पीड़िता के पिता ने याची व अन्य अधिवक्ता पर प्रशिक्षण ले रही विधि छात्रा के शोषण के आरोप में सिविल लाइंस, प्रयागराज में सात अप्रैल 21 को नामजद एफ आईआर दर्ज कराई है। कोर्ट ने कहा कि झूठा फंसाने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही।
विज्ञापन
हाईकोर्ट - फोटो : file photo
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के चेंबर को कोर्ट की तरह सम्मानित बताया है। कहा कि अपनी कनिष्ठ सहयोगी के लंबे समय से यौन शोषण का आरोप अधिवक्ता की ड्रेस पहने व्यक्ति पर है, जो कि आदर्श पेशा है। पीड़िता के पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों में समानता है। ऐसे में यौनाचार के आरोपी अधिवक्ता की जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजकरण पटेल की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।

विज्ञापन



पीड़िता के पिता ने याची व अन्य अधिवक्ता पर प्रशिक्षण ले रही विधि छात्रा के शोषण के आरोप में सिविल लाइंस, प्रयागराज में सात अप्रैल 21 को नामजद एफ आईआर दर्ज कराई है। कोर्ट ने कहा कि झूठा फंसाने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही। पीड़िता ने अपने बयान में घटनाक्रम विस्तार से बताया है।


याची का कहना था कि लड़की बालिग है। अपनी मर्जी से प्रशिक्षण लेने आई थी। बयान बदल रही है। उसे झूठा फंसाया गया है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था की कनिष्ठ का अधिवक्ता चेंबर में शोषण हुआ है। वह प्रशिक्षण लेने आई थी। अपराध गंभीर है। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें