हाईकोर्ट द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जैसे ही केस कार्यालय में पेश होगी।फाइल प्राप्त करने वाला स्टाफ तत्काल तिथि,समय वह डायरी, फाइलिंग नंबर दर्ज करेगा। सीआईएस इंट्री के बाद फाइल स्टैंप रिपोर्टिंग के लिए अग्रसारित कर दी जाएगी।स्टैंप रिपोर्टर भी तिथि समय दर्ज करेगा और दूसरे कार्य दिवस तक रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग प्राप्ति क्रम से की जाएगी। जिसमें डिफेक्ट है, उसे अलग कर लिया जाएगा। जिसकी सूचना वेबसाइट पर शाम को प्रतिदिन अपलोड होगी। यह एसएमएस,व ई -मेल के अतिरिक्त होगी। रिपोर्ट फाइलें दाखिले के लिए भेजी जाएगी। वहां भी प्राप्त होने की तिथि समय दर्ज की जाएगी। फ्रेश दाखिला अनुभाग केस 48 घंटे में कोर्ट में सूचीबद्ध करेगा।