नामांतरण सुविधा का लाभ पुराने मकान मालिकों को भी मिल सकेगा। 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर महज 10 हजार रुपये नामांतरण शुल्क नगर निगम को देना पड़ेगा।
पहले की व्यवस्था में भवन संपत्ति की कुल कीमत का 0.5 प्रतिशत शुल्क मकान मालिकों को जमा करना पड़ता है। पिछली सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। गवर्नमेंट प्रेस में गजट के लिए निगम की ओर से भेजे गए दस्तावेजाें में फरवरी माह से पहले के भवन स्वामियों को लेकर पेच फंस गया था। इस वजह से इस सुविधा को अब तक लागू नहीं किया जा सका।
अब जन सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने सभी निकायों में एक समान नामांतरण शुल्क लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। नगर निगम सदन के पटल पर इस प्रस्ताव को पास करने के बाद एक समान नामांतरण शुल्क लागू किए जाने के संबंध में मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण नवंबर में ही पूरा किया जा चुका है।
नामांतरण की सुविधा का लाभ अब सभी भवन स्वामियों को मिल सकेगा। ऐसे में 50 लाख रुपये से अधिक की भवन संपत्ति पर मात्र 10 हजार रुपये का नामांतरण शुल्क नगर निगम में जमा करना होगा।
संजय ममगई, सीटीओ, नगर निगम