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हाईकोर्ट : आगरा कॉलेज में भर्ती का मामला, आपत्ति दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया

Thu, 27 Aug 2026 02:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा कॉलेज में भर्ती के लिए जारी विज्ञापन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय दिया है।
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अदालत - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा कॉलेज में भर्ती के लिए जारी विज्ञापन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय दिया है। साथ ही विवादित विज्ञापन के आधार पर चयन की प्रक्रिया पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने ज्ञान सिंह और 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में हलफनामा 16 अगस्त 2026 को दाखिल किया जा चुका है। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2026 के आदेश में कॉलेज को उनकी शिकायत पर विचार करने और कानूनी बाधा न होने पर उनके समायोजन का प्रयास करने का निर्देश दिया था। साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक छूट देने को कहा था।

पांच अगस्त को कोर्ट ने पाया था कि प्रतिवादी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि पूर्व आदेश का अक्षरश: पालन किया गया है या नहीं। इसके बाद प्रतिवादी संख्या पांच और छह को अनुपालन संबंधी अलग-अलग हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अब दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ता 10 दिन में अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। 

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