डीजीपी ने दिया है आदेश, प्रावधानों का कड़ाई से हो पालन
इस संबंध में डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से सभी पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है। इसमें निर्देशित किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित या प्राप्त संपत्तियों की कुर्की, जब्ती और वापसी के बारे में प्रावधान किए गए हैं। उक्त कार्रवाई के लिए सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों व विवेचकों को विस्तार से अवगत करा दिया जाए। सतर्क भी किया जाए कि इसमें कोई लापरवाही, उदासीनता, शिथिलता न बरतें। उच्चाधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।