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Court News : आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद वृद्धा को मिला घर, बेटे को मकान खाली करने का आदेश

Thu, 04 Jan 2024 01:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

एसडीएम कोर्ट ने दारागंज थानाध्यक्ष को भी निर्देश दिया है। कहा है कि वह हर 15 दिन में प्रार्थी के मकान का भ्रमण कर उनकी कुशलता सुनिश्चित करें, जिससे प्रार्थीगण सुरक्षित महसूस कर सकें।
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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एसडीएम सदर की कोर्ट ने अल्लापुर निवासी 70 वर्ष की पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा शुक्ला को राहत दी है। कोर्ट ने बेटे द्वारा घर से निकाली गई पुष्पा को उसके घर में निवास करने और बेटे/प्रतिवादी को मकान खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही जार्जटाउन थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वह प्रार्थी का उत्पीड़न होने पर जिम्मेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें।

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एसडीएम कोर्ट ने दारागंज थानाध्यक्ष को भी निर्देश दिया है। कहा है कि वह हर 15 दिन में प्रार्थी के मकान का भ्रमण कर उनकी कुशलता सुनिश्चित करें, जिससे प्रार्थीगण सुरक्षित महसूस कर सकें। जार्जटाउन थानाध्यक्ष से कहा है कि वह हर 15 दिन पर महिला पुलिस के साथ स्थलीय निरीक्षण कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करें और प्रार्थी के जीवन व उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। पुष्पा देवी के पति की मृत्य हो गई है। इस दौरान बेटे के साथ मकान को लेकर मुकदमा चल रहा था।

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