अफ्शा के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफ आईआर दर्ज कराई गई है, जिसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी की गैंगस्टर केस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफ्शा अंसारी ने पुनर्विचार याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग की है।
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अफ्शा के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफ आईआर दर्ज कराई गई है, जिसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था। अफ्शा अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की। संवाद