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High Court : अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदेश का पालन करें या हाजिर हों, शिक्षामित्रों के मानदेय का मामला

Fri, 19 Sep 2025 04:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्तूबर को हाजिर हों।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्तूबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया। हाईकोर्ट में 18 सितंबर 2025 को सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इनके हलफनामों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया।

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अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे लेकिन उन्होंने छूट के आवेदन के साथ अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। वहीं, याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी इस पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि पिछली बार भी समय मांगा गया था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्तूबर 2025 पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। वहीं, अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है।

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