वाहनों के नंबर प्लेट किसी संस्था, विभाग या पद का नाम लिखकर रुआब गांठना अब महंगा पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों से कहा है कि वह अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो वाहनों पर गैरकानूनी तरीके से पद नाम लिखकर चल रहे हैं।
अग्निवेश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सचिव परिवहन से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। याचिका में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से संबंधित नियम का कड़ाई से पालन करने की मांग की गई है। कहा गया है कि तमाम लोग अपने वाहनों पर पुलिस, प्रशासन, न्याय विभाग, न्यायाधीश, प्रेस, एडवोकेट या हाईकोर्ट लिखवाकर चल रहे हैं। यह गैरकानूनी है और इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में लागू कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।