वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने और बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले के आरोपियों ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने और बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले के आरोपियों ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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आजाद, अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ अहमद और मोहम्मद अनस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। जमानत अर्जी पर 15 अप्रैल को न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई करेगी। रमजान के महीने में 16 मार्च को वाराणसी के पंचगंगा घाट के पास नाव पर इफ्तार पार्टी की गई थी।
आरोप है कि इन लोगों ने बिरयानी खाकर उसके अवशेष गंगा में फेंक दिए थे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक अप्रैल को वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पुलिस की विवेचना में यह भी सामने आया कि आरोपी चालक को धमकाकर नाव गंगा में लेकर गए थे। बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 308(5) बढ़ाई थी।
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वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने और बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले के आरोपियों ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।