इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने दिया है। देवरिया में गोरखपुर रोड पर अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान स्थित है। इसकी भूमि उप्र सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की ओर से 1993 में वक्फ संपत्तियों की सूची में दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के तहत दर्ज मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया ने एक सितंबर 2025 को मजार व कब्रिस्तान को लेकर राजस्व अभिलेख में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई।
बरेली हिंसा के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल, ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने आपराधिक जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें आरोपियों के खिलाफ की जा रही ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।