मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को निष्फल घोषित करते हुए खारिज कर दी है और मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।
अब्बास ने आरोप लगाया था कि हेट स्पीच की सीडी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश की गई हेट स्पीच से संबंधित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में विलंबित चरण में दाखिल सीडी व फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और संबंधित कोर्ट ने 31 मई, 2025 को आदेश पारित कर दिया है।
वहीं, याची अधिवक्ता ने दलील दी कि निर्णय आने के बाद भी आवेदन में उठाए गए आधार अभी भी विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है और निर्णय भी सुनाया जा चुका है।