नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए तलवार दंपति की अपील पर हाईकोर्ट में अपील पर बहस जारी है। इस मामले में जल्दी ही निर्णय आ जाने की उम्मीद है। अपीलार्थी की ओर से बहस पूरी होने के बाद सीबीआई के अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने केस से जुड़ी हर बारीक से बारीक बात की विशद विवेचना करते हुए अपनी बहस रखी। अपील पर न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
तलवार दंपति के अधिवक्ता दिलीप कुमार ने कहा कि आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपूर तलवार पर हत्या का आरोप है जबकि उनके खिलाफ सीबीआई के पास साक्ष्य नहीं है। परिस्थितियों की आड़ में उनको अभियुक्त साबित कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी। सीबीआई का कहना है कि अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो हत्या में उनकी संलिप्तता साबित करते हैं। सीबीआई कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर ही सजा सुनाई है। अपील पर बहस अभी जारी है।े