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यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की जमानत नामंजूर

Thu, 07 Aug 2014 05:30 AM IST
Allahabad
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी ट्रिपल आईटी के शिक्षक सीवीएस शिवा प्रसाद का जमानत प्रार्थनापत्र सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शिवा प्रसाद 22 जुलाई से नैनी जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। जमानत का अभियोजन के वकील और पीड़िता के अधिवक्ता मनीष खन्ना ने प्रबल विरोध किया।
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शिवा प्रसाद के खिलाफ पीड़ित छात्रा ने तीन जून को धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके मुताबिक आरोपी शिक्षक पीड़ित छात्रा को शारीरिक संबंध, अपने साथ बाहर घूमने जाने और कम कपड़ों में चित्र बनवाने जैसी बातों के लिए दबाव डालता था। देर रात तक छात्रा को रुकने के लिए कहता और फिर अश्लील हरकतें व बातें करता था। इससे संबंधित मोबाइल कॉल डिटेल और एसएमएस डिटेल का भी छात्रा ने प्राथमिकी में जिक्र किया है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि दक्षिण भारतीय होने के कारण उसे कॉलेज की गुटबंदी की वजह से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पीड़िता के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। पीड़िता आरोपी शिक्षक की छात्रा थी। अदालत ने प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए कहा कि आरोपी एक शिक्षक है और उसने गुरु-शिष्य की पवित्र परंपरा को तार-तार किया है। आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। इसलिए मामले के गुणदोष पर विचार किए बिना कोर्ट ने प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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