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विज्ञान-गणित के शिक्षकों को राहत

Thu, 26 Sep 2013 05:36 AM IST
Allahabad
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती के मामले में कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को उनका आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। साथ ही परिषद् से इस मामले में छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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शालिनी गंगवार और दिव्य प्रकाश मिश्र सहित अन्य तमाम अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया।
याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता वेदमणि तिवारी ने कहा कि विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में आयु सीमा में छूट न मिल पाने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। जबकि बेसिक शिक्षा परिषद् की नियमावली 1981 के पैरा छह में आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है जबकि आठ अक्तूबर 2012 को जारी शासनादेश में उल्लेख है कि पद रिक्त न होने के कारण जो लोग आवेदन नहीं कर सके थे उनकी आयु नियुक्ति की दिनांक को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद अभ्यर्थियों को आयु में छूट नहीं दी जा रही है।
परिषद के अधिवक्ता बीपी सिंह ने न्यायालय को बताया कि परिषद् की एक बैठक में आयु सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिवक्ता वेदमणि ने बताया कि कोर्ट ने अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने तथा परिषद को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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