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कोर्ट के आदेश पर दरोगा भर्ती की जीडी में शामिल

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कोर्ट के आदेश पर दरोगा अभ्यर्थी जीडी में शामिल
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इलाहाबाद। 2011 की दरोगा भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को हाईकोर्ट के आदेश पर ग्रुप डिस्कशन में शामिल किया गया। जबकि याची अभ्यर्थी की कट ऑफ मेरिट एससी वर्ग में बुलाए गए अभ्यर्थियों की कट ऑफ मेरिट से ऊपर थी। इसके बावजूद ग्रुप डिस्कशन में नहीं बुलाए जाने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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मेरठ के अभ्यर्थी गौरव कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याची दरोगा भर्ती 2011 में शामिल हुआ था, मगर अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं आया। इसके बाद दरोगा भर्ती का परिणाम और ग्रुप डिस्कशन हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रद्द कर दिया तथा निर्देश दिया था कि प्रत्येक वर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष तीन गुना से अधिक अभ्यर्थी नहीं बुलाए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग में तीन गुना के हिसाब से 2529 अभ्यर्थी बुलाने थे मगर मिले सिर्फ 856 अभ्यर्थी ही। इसके बावजूद याची को ग्रुप डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया गया। याची का कहना था 208 कट ऑफ मेरिट तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया जबकि याची का कट ऑफ 255 है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया था कि याची को 15 जुलाई को होने वाले ग्रुप डिस्कशन में शामिल किया जाए। कोर्ट के आदेश पर गौरव कुमार को ग्रुप डिस्कशन में शामिल किया गया।
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