किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर समेत तीन को नोटिस
0 हाईकोर्ट में स्त्री अधिकार संगठन की याचिका पर हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मजात किन्नरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई लेवल मेडिकल स्क्रीनिंग कमेटी से पहचान कराकर नियम बनाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर पवित्रा माई और किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास को नोटिस जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता हरिओम सिंह को सुनकर दिया है। स्त्री अधिकार संगठन की मंजू पाठक की ओर से दाखिल जनहित याचिका में किन्नर अखाड़े में शामिल किन्नरों का उच्चस्तरीय मेडिकल टेस्ट कराकर उनकी वास्तविक पहचान कराने की मांग भी की गई है, ताकि किन्नरों का धार्मिक व सामाजिक महत्व बरकरार रहे और जो अन्य व्यक्ति किन्नर समाज के नाम पर गलत कार्यों में लिप्त हैं, उन्हें रोका जा सके। साथ ही ऐसे गलत कार्यों से महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करें। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख लगाते हुए आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी व अन्य विपक्षियों से तब तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।