जीएसटी में आज से माइग्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन भी
वाणिज्य कर विभाग के सुविधा केंद्र में 25 जून से व्यापारियों करा सकेंगे ऑनलाइन कार्रवाई
रविवार समेत ईद की छुट्टी पर भी खुलेगा सुविधा केंद्र, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेगा शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। इस बीच जिन व्यापारियों ने अब तक जीएसटी में माइग्रेशन नहीं कराया है, उन्हें फिर मौका मिलने जा रहा है। इसके तहत व्यापारी 25 जून से जीएसटी में माइग्रेशन करा सकें। जिन व्यापारियों को अब तक आईडी पासवर्ड नहीं मिले हैं, वे भी इस दौरान विभाग से पासवर्ड प्राप्त कर माइग्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ रविवार से जीएसटी में सीधे रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा मिलेगी। व्यापारी को असुविधा न हो, इसके लिए रविवार और ईद के अवकाश पर भी कार्यालय खोला जाएगा।
वैट के मुकाबले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी सरल है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। जैसे प्रोपराइट और पार्टनरों की फोटो, कारोबार पार्टनरशिप में है तो उसकी डीड, व्यापार स्थल के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल या हाउस टैक्स की रसीद, बैंक पासबुक स्टेटमेंट, अधिकृत डिजिटल हस्ताक्षर एवं पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा ने इस सरल प्रक्रिया का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत नहीं होगी।
उधर, जीएसटी माइग्रेशन में व्यापारियों को दिक्कत न हो, इसके लिए वाणिज्य कर विभाग के सुविधा केंद्र में चार कंप्यूटर, स्केनर आदि लगाए गए हैं। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड टू एलआर गुप्ता के मुताबिक सुविधा केंद्र में व्यापारी नि:शुल्क माइग्रेशन करा सकते हैं। बताया कि माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ती है तो सुविधा केंद्र में अतिरिक्त कंप्यूटर लगाए जाएंगे।