बीटीसी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी पर जानकारी तलब
हाईकोर्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पांच अक्तूबर तक मांगी जानकारी
इलाहाबाद। बीटीसी 2015 के परीक्षा परिणाम में व्यापक अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी तलब की है। कोर्ट ने उनको पांच अक्तूबर तक मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जानकारी नहीं देने पर उनको पूरी पत्रावली के साथ कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
विकास और 31 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा सुनवाई कर रही हैं। याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि बीटीसी तीसरे सेमेस्टर का परिणाम 18 सितंबर 2018 को जारी हुआ। इसमें करीब 9000 छात्र फेल हो गए। इसके अलावा कई छात्र ऐसे हैं जिनको प्राप्तांक अधिकतम निर्धारित 25 अंकों से भी अधिक हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। याचीगण का कहना है कि चौथे सेमेस्टर की परीक्षा आठ अक्तूबर से होनी है। याचीगण को तीसरे सेमेस्टर में फेल दिखाया गया है। कोर्ट का कहना था कि यदि याचीगण का आरोप सही पाया जाता है तो सचिव को याचीगण और अन्य फेल छात्रों की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अलग से करानी होगी। याचिका पर अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी।