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सिपाही भर्ती 2013

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शेष बचे पदों पर नियुक्ति पूरी करने का आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती 2013 के रिक्त रह गए पदों पर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद मौजूदा समय में 988 पद रिक्त रह गए हैं। इन पर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर जीत बहादुर सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में उन होमगार्डों की ओर से भी याचिका दाखिल की गई जो तीन वर्ष का अनुभव पूरा न करने के कारण चयन से बाहर कर दिए गए थे। सभी मामलों पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने एक साथ सुनवाई की।
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याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि 16 जुलाई 2017 को अंतिम परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण पर भेजे गए थे। उनमें से 914 लोगों ने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया और बीच में ही इसे छोड़ दिया जिससे यह पद अब फिर से रिक्त हो गए हैं। इन पदों पर याचीगण को नियुक्ति दी जाए। इसी प्रकार से 74 होमगार्डों को निर्धारित तीन वर्ष का अनुभव न होने के कारण उनके लिए निश्चित पांच प्रतिशत का आरक्षण नहीं दिया गया। कोर्ट ने होमगार्डों का दावा खारिज करते हुए कहा कि निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करने के कारण उनको पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार से कुल 988 रिक्त हुए पदों पर कोर्ट ने नियमानुसार चयन पूरा करने का निर्देश दिया है।
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