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बीएचयू की चीफ प्रौक्टर की गिरफ्तारी पर रोक

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वाराणसी के लिए
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बीएचयू की चीफ प्रॉक्टर की गिरफ्तारी पर रोक
0 छात्र गौरव सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में दर्ज है मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी की चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है। चीफ प्रॉक्टर पर विवि परिसर में छात्र गौरव सिंह की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खंडपीठ ने दिया है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता राकेश पांडेय का कहना था कि मृत्यु से पहले गौरव सिंह ने चीफ प्रॉक्टर का नाम लिया था। उनकी भूमिका संदिग्ध है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक न लगाई जाए। जब की याची अधिवक्ता मनीष तिवारी का कहना था कि प्रॉक्टर ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हत्या के कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। हत्या में लिप्त होने का याची के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। घटना की विवेचना चल रही है। याची निर्दोष है। उसे बिना किसी साक्ष्य के फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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