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प्राथमिक शिक्षक के तबादले पर निर्णय लेने का आदेश

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प्राथमिक शिक्षक के तबादले पर निर्णय लेने का आदेश
0 स्थानांतरण नीति रद्द होने के बाद नए सिरे से विचार करें बीएसए
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झांसी में तैनात प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के स्थानांतरण पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीएसए झांसी को आदेश दिया है कि शिक्षक के प्रत्यावेदन पर नए सिरे से नियमानुसार विचार किया जाए। मोहित कुमार वैध की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 20 जुलाई 2018 को रद्द कर दी है और नए सिरे से स्थानांतरण नीति बनाने का आदेश दिया है। इसके बावजूद 23 अगस्त 2018 को याची का स्थानांतरण कर दिया गया। जबकि इससे पूर्व उसे आगरा से झांसी स्थानांतरित किया गया था। झांसी में भी उसे कुछ माह के अंतराल पर तीन बार स्थानांतरित किया गया। उसने बीएसए को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया था मगर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया।
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कोर्ट ने कहा कि लखनऊ खंडपीठ ने स्थानांतरण नीति को मूल कानून के विपरीत होने के आधार पर खारिज कर दिया है। बीएसए झांसी को निर्देश दिया है लखनऊ खंडपीठ के आदेश आलोक में याची के प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाए।
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